आगरा (रोमा): शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। मैरिज होम की क्षमता 100 है तो 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे, उल्लंघन पर करने पर मुकदमा दर्ज होगा।
आगरा में शादी समारोह के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई हैं। इनके तहत शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में बैंड-बाजा और डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध है। अगर बरात में बैंड बजा तो महामारी फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। बीमार, बुजुर्ग और गर्भवतियों को सामूहिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शादी समारोह की अनुमति के लिए किसी को कलक्ट्रेट और तहसील नहीं आना पड़ेगा। संबंधित थाना प्रभारी को ही आयोजन की सूचना देनी होगी। थाना स्तर से ही पुलिस कोविड- 19 प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। बैंड-बाजा, साउंड सिस्टम बजाने पर प्रतिबंध है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मैरिज होम या घर में लोगों की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा।
बता दें कि कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने पर जिला प्रशासन ने शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग के शामिल होने की संख्या तय की है। विवाह समारोह में 200 मेहमानों की जगह अब केवल 100 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे।
आगरा में 25 नवंबर के सहालग में 950 से अधिक शादियों की बुकिंग है, जो अब नए फरमान से प्रभावित होंगी। इन समारोहों में कैटरिंग, होटल, मैरिज होम से लेकर बैंड बाजों तक पूरा इंतजाम बदलना होगा।