लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन खोलने और अनलॉक-1 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। योगी सरकार की तरफ से रविवार को जारी गिए दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। ये सभी 8 जून से खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से जुड़े एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद और नोएडा के बारे में वहां का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेगा कि कितनी छूट देनी है। साथ ही यूपी की सीमाओं को खोलने पर भी जिला प्रशासन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय करेगा।
यूपी में लॉकडाउन खोलने की गाइडलाइंस
- 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे
- होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल खुलेंगे
- शॉपिंग मॉल खुलेंगे
- ऑफिस पूरी क्षमता में खुलेंगे
- ऑफिस 3 शिफ्ट में खुलेंगे. (9 से 5 बजे, 10 से 6 बजे और 11 से 7 बजे तक)
- बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे (रोटेशन नियम लागू होगा)
- अनुमति के बाद नियम, शर्तों के साथ बारात घर खुलेंगे।
- शादी व अन्य समारोह की इजाज़त लेनी होगी।
- शादी में सिर्फ 30 लोग शामिल हो सकेंगे।
- वेंडर्स ठेला या पटरी दुकान लगा सकेंगे, लेकिन मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर रखना ज़रूरी होगा।
- टैक्सी/ऑटो में क्षमता के बराबर सवारी बैठ सकेंगी। सबको मास्क पहनना ज़रूरी होगा।
- बस चलेंगी, लेकिन जितनी सीट उतनी सवारी होगी. खड़े होकर चलना मन होगा।
- सैलून/पार्लर खुलेंगे, लेकिन मास्क, दस्ताने और फेस कवर लगाकर ही सर्विस देनी होगी।
- सभी दुकान वालों को मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और एंट्री पे ग्राहक को सेनेटाइज करना होगा।